Mp Liquor Policy: मध्यप्रदेश में खुलेंगे मिनी बार बीयर-वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगेमध्यप्रदेश सरकार ने शराब की नई नीति जारी की है, जिसके तहत अब राज्य में नई शराब दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन मिनी बार की अनुमति दी गई है। इन मिनी बार में केवल बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक ही उपलब्ध होंगे, जिनमें अल्कोहल की मात्रा 10% से कम होगी। शराब पिलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
मिनी बार के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट
मिनी बार खोलने के लिए लाइसेंस शुल्क बार से आधा रखा गया है। यानी अगर बार का शुल्क 20 लाख रुपये है, तो मिनी बार के लिए केवल 10 लाख रुपये देना होगा। इसके अलावा, पवित्र शहरों में शराब दुकानें बंद होने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए शहरी क्षेत्रों में अन्य दुकानों का नवीनीकरण शुल्क बढ़ाया जाएगा।
पवित्र शहरों में शराब दुकानें बंद
सरकार ने उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट और अमरकंटक जैसे पवित्र शहरों में शराब दुकानें और बार बंद कर दिए हैं। इससे लगभग 500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई के लिए अन्य क्षेत्रों में शुल्क बढ़ाया जाएगा।
मिनी बार के नियम और समय
मिनी बार के लिए नियम कड़े रखे गए हैं। इन्हें केवल रेस्तरां या होटल में ही खोला जा सकेगा और शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 11:30 बजे तक ही की जा सकेगी। इसके अलावा, कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वे साल में चार दिन शुष्क दिवस घोषित कर सकते हैं, जिस दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी।इस नई नीति से सरकार का उद्देश्य शराब के दुरुपयोग को रोकना और राजस्व को बनाए रखना है।