Ration Card से 40 लाख लोगों का नाम कटा, आपका नाम भी कट सकता है, जानिए कैसे बचें बिहार में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यदि 1 अक्टूबर तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं कराया गया तो नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। आप किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-पीओएस मशीन के माध्यम से मुफ्त ई-केवाईसी-आधार सीडिंग करा सकते हैं। प्रत्येक राशन कार्ड लाभार्थी के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।
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बुधवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह और सचिव डॉ. एन. सरवन कुमार ने सूचना भवन के संवाद सभागार में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
90 प्रतिशत लाभार्थियों का ई-केवाईसी हो चुका है
उन्होंने बताया कि वर्तमान में 8.35 करोड़ लाभार्थियों में से 8.04 करोड़ लाभार्थियों का आधार नंबर सत्यापित कर लिया गया है। यह कुल लाभार्थियों का 90 प्रतिशत है। कुल 5.10 करोड़ लाभार्थियों का ई-केवाईसी कर दिया गया है।
Ration Card से 40 लाख लोगों का नाम कटा, आपका नाम भी कट सकता है, जानिए कैसे बचें
3.24 करोड़ लाभार्थियों का ई-केवाईसी किया जा रहा है। ई-केवाईसी खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाता है और गलत व्यक्ति को खाद्यान्न के लाभ से वंचित किया जाएगा।
40 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया
इस प्रक्रिया के माध्यम से अब तक 40 लाख अयोग्य लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं। साथ ही, राशन कार्ड में 55 लाख नए लोगों के नाम भी जोड़े गए, जो इस योजना से बाहर थे।
जो व्यक्ति योजना के लिए पात्र है और किसी कारण से उसका नाम राशन कार्ड से छूट गया है, उसका नाम भी राशन कार्ड में जोड़ा जा रहा है। और, यदि किसी गलत व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है, तो उसका नाम भी रद्द किया जा रहा है।