पिछड़ी जातियों को शादी अनुदान योजना में राहत, अब 1 लाख तक की आय वालों को भी मिलेगा लाभ

By charpesuraj4@gmail.com

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अच्छी खबर! अब पिछड़ी जातियों को दी जाने वाली शादी अनुदान योजना में आय सीमा बढ़ा दी गई है. पहले सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले ओबीसी वर्ग के लोग ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते थे. लेकिन अब सरकार ने ओबीसी वर्ग के गरीब लोगों के लिए इस योजना के तहत निर्धारित बीपीएल की आय सीमा को बढ़ा दिया है. इसका मतलब है कि जिनकी सालाना आमदनी शहरी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख रुपये तक है, वो भी अब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्रों में सालाना आमदनी 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये से कम होनी चाहिए थी.

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पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली शादी अनुदान योजना में अब बदलाव

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली शादी अनुदान योजना में अब बदलाव हो गया है. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष से पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के जिन लोगों की सालाना आय 1 लाख रुपये तक है, वो भी शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे.

उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना के तहत बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये दिए जाते हैं. आवेदक इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष के अंदर, शादी की तारीख से तीन महीने पहले या तीन महीने बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि ऑनलाइन आवेदन में आधार प्रमाणीकरण ईकेवाईसी की प्रक्रिया लागू होती है. अगर शादी की तिथि के अनुसार दूल्हे की उम्र 21 साल से कम है और बेटी की उम्र 18 साल से कम है तो आवेदक का ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं होगा. क्योंकि आधार प्रमाणीकरण में पोर्टल आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि और शादी की तिथि के आधार पर उम्र की गणना खुद ही कर लेता है. उसी तरह आवेदक की सालाना आय की गणना भी आय प्रमाण पत्रों की संख्या के आधार पर की जाएगी.