वित्त वर्ष 2021-22 का संशोधित आयकर रिटर्न अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग, दाखिल करने का मौका, अगर आप उन लोगों में से हैं जो 31 दिसंबर 2022 तक वित्त वर्ष 2021-22 का संशोधित आयकर रिटर्न (अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग) दाखिल करने की अंतिम तिथि चूक गए हैं, तो चिंता न करें। आपके पास अभी भी आईटीआर दाखिल करने का मौका है। आपके पास अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) दाखिल करने का विकल्प अभी भी मौजूद है।
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हालांकि, ध्यान दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2023 से पहले आप अपडेटेड आईटीआर या आईटीआर-यू दाखिल नहीं कर सकते।
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इसमें सरकार की तरफ से एक राहत भी दी जा रही है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आपको केवल 50 प्रतिशत ब्याज और कर का भुगतान करना होगा। वहीं, निर्धारण वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कुल कर और ब्याज का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा।