ऑटो न्यूज़ डेस्क,राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सरकार ने अब ट्रैफिक नियम तोड़ने और ट्रैफिक चालान नहीं भरने वालों को सबक सिखाने का फैसला किया है। अब दिल्ली में जो वाहन मालिक लगातार ट्रैफिक चालान नहीं भर रहे हैं, उन्हें न तो अपने वाहन का ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और न ही वे वाहन को किसी दूसरे के नाम ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे। 5 चालान लंबित होने पर वाहन पोर्टल पर लेन-देन न करने वाले वाहनों की श्रेणी में डालने का निर्णय लिया गया है।
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राष्ट्रीय राजधानी में वाहन मालिकों द्वारा लगातार ट्रैफिक चालान की अनदेखी करने के कारण दिल्ली परिवहन विभाग को यह सख्त फैसला लेना पड़ा है। ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने और चालान नहीं भरने के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बनती जा रही है. इससे निजात पाने के लिए अब नई व्यवस्था लागू की गई है। वाहन पोर्टल पर वाहनों से संबंधित कोई भी जरूरी काम न होने के कारण लोगों को चालान भरना पड़ेगा।
20,684 से अधिक वाहनों ने 100 बार नियम तोड़े
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में बड़ी संख्या में ड्राइवर बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि 20,684 वाहनों ने 100 से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं इन वाहनों के मालिकों ने ट्रैफिक चालान भी नहीं भरा है. ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली परिवहन विभाग को ऐसी घटनाओं में भारी वृद्धि की जानकारी दी. इसी आधार पर विभाग ने चालान नहीं भरने वालों की जरूरी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है.
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विभाग लेनदेन रोक सकता है
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के नियमों के मुताबिक राज्य परिवहन विभाग उन लोगों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर रोक लगा सकता है जिनके कई ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं. विभाग ने 90 दिनों से अधिक समय से 5 से अधिक लंबित चालान वाले लोगों के वाहनों को वाहन पोर्टल पर लेनदेन नहीं करने वाले वाहनों की श्रेणी में डालने का निर्णय लिया है।