अगर आप भी करना चाहते है टैक्स रिजीम में बदलाव ! तो जल्द करे यह काम

By abarskar18@gmail.com

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अगर आप भी करना चाहते है टैक्स रिजीम में बदलाव ! तो जल्द करे यह काम

Tax Regime: आयकर दाता इन दिनों एक अजीब असमंजस में फंसे हुए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2024) दाखिल करने का समय निकट है और कई करदाता रिटर्न भरते समय अपना टैक्स रिजीम बदलना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपने अपना टैक्स रिजीम नहीं चुना है, तो नया टैक्स रिजीम अपने आप चुन लिया जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम बदलना चाहते हैं और पुराने टैक्स रिजीम में वापस जाना चाहते हैं, तो यहां पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी घोषणा

गौरतलब है कि साल 2023 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया था और नए टैक्स रिजीम की घोषणा की थी। नए टैक्स रिजीम में सालाना 3 लाख रुपये की आय को कर मुक्त रखा गया था और टैक्स की छूट को 5 लाख रुपये तक कर दिया गया था। आपको बता दें कि अगर कोई टैक्स रिजीम नहीं चुना जाता है तो नया टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट रिजीम के रूप में चुना जाता है।

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टैक्स रिजीम बदलने का विकल्प मिल सकता है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि अगर एक बार नया टैक्स रिजीम अपने आप चुन लिया जाता है तो इसे बदला जा सकता है, लेकिन टैक्स विशेषज्ञ अभिषेक मलटारे का कहना है कि कंपनी करदाता को टैक्स रिजीम में बदलाव के बारे में जानकारी देगी। चयन करने का विकल्प देती है। अगर नियोक्ता कंपनी करदाता को यह विकल्प नहीं देती है तो टैक्स रिजीम में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है।

आयकरदाता आईटीआर दाखिल करते समय पुराने टैक्स रिजीम का चयन कर सकते हैं