Krashi Yantr Anudan Yojana: कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत इन यंत्रो पर मिलेंगा अनुदान, ऐसे करे आवेदन

By charpesuraj4@gmail.com

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Krashi Yantr Anudan Yojana: किसानों के लिए खेती को आसान बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशकों पर सब्सिडी देती है. उत्तर प्रदेश में इस योजना को कृषि यंत्र अनुदान योजना के नाम से जाना जाता है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को फिलहाल फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है. ये सब्सिडी “खेत में ही फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने” (Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue (CRM)) योजना के अंतर्गत दी जा रही है.

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कौन से कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?

इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (पराली) के लिए इस्तेमाल होने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी. किसान एक से अधिक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिन यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, उनमें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, धान का भूसा कटर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैשר, सरफेस सीडर, हाइड्रॉलिक रिवर्सिबल एम.बी. हल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, फसल रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड/स्व चलित, स्व चलित रीपर कम बाइंडर आदि शामिल हैं. इसके अलावा, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए भी भारी सब्सिडी दी जा रही है.

कितनी सब्सिडी मिलेगी?

इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. वहीं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब्सिडी किसानों को कृषि यंत्रों की लागत पर दी जाएगी. इसमें जीएसटी शामिल नहीं है. जीएसटी का भुगतान किसान को अपनी जेब से करना होगा.

योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

योजना के लिए आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि की आवश्यकता होगी.

कहां करें आवेदन?

इस योजना के तहत 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच (दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इच्छुक किसान विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर जाकर “रिमूव टोकन” लिंक पर क्लिक करके सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन बुक करने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा. एक आवेदक केवल एक ही मोबाइल नंबर से आवेदन कर सकता है. इसके लिए सिर्फ आपके मोबाइल या खून के रिश्तेदारों के मोबाइल से ही आवेदन मान्य होगा, जिसकी सत्यापन के समय पुष्टि भी कर ली जाएगी. कृषक परिवार में पति या पत्नी में से कोई एक इस योजना के अंतर्गत निर्धारित कृषि यंत्रों में से एक या एक से अधिक कृषि यंत्र ले सकता है.

बुकिंग के समय कितनी राशि जमा करनी होगी?

दस्तावेजों के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार बुकिंग के समय कोई राशि जमा नहीं करनी होती है.