राज्य कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन में छूट लाभ पत्र भेजकर की मांग

By ankushbaraskar07@gmail.com

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राज्य कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन में छूट लाभ पत्र भेजकर की मांग

उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के राज्य प्रवक्ता आरपी जोशी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि परिषद के राज्य अध्यक्ष अरुण पाण्डेय और राज्य महा सचिव शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा दिनांक 03.05.2024 को उत्तराखंड शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) को पत्र भेजकर मांग की गई थी कि चयन वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पूर्व राज्य कर्मियों को पदोन्नति में छूट का लाभ दिया जाए.

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परिषद की उक्त मांग पर कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 20.05.2024 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) श्री आनन्द वर्धन द्वारा प्रदेश के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख/मंडलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है कि उत्तराखंड योग्यता प्राप्त सेवक पदोन्नति में छूट (योग्यता सेवा में छूट) नियमावली 2023 के संशोधन के अंतर्गत जिन विभागों में अभी भी छूट की प्रक्रिया लंबित है, उन्हें बिना किसी देरी के पूर्ण कर लिया जाए, ताकि कोई भी कर्मचारी छूट के लाभ से वंचित न रह सके.

इसके लिए परिषद के राज्य अध्यक्ष अरुण पाण्डेय और राज्य महा सचिव शक्ति प्रसाद भट्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) का हार्दिक आभार व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि सरकार के उपरोक्त निर्देशों के बाद सभी विभागों में छूट नियमों के तहत कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया 30 जून से पहले पूर्ण कर ली जाएगी, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके.

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राज्य अध्यक्ष एवं राज्य महा सचिवों ने यह भी अपील की है कि उपरोक्त निर्देशों के बाद भी यदि कोई विभाग पदोन्नति में आनाकानी करता है, तो उसकी लिखित सूचना तत्काल राज्य नेतृत्व को अवश्य दें ताकि शासन स्तर पर ऐसे विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर विचार किया जा सके.