Sinchai Yantra Subsidy Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने 8 अप्रैल को विभिन्न योजनाओं के जरिए ड्रिप, स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. जिसकी आखिरी तारीख 15 मई रखी गई थी. लेकिन आवेदनों के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए. जिसके चलते कृषि विभाग ने अब आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई से बढ़ाकर 5 जून कर दी है. इसलिए, जो किसान सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सके, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है. बता दें कि पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत इन उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि सिंचाई यंत्र सब्सिडी योजना में कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आवेदन प्रक्रिया क्या होगी.
किन सिंचाई उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी?
Sinchai Yantra Subsidy Yojana के तहत इन सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी:
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई) – स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (Oilseeds) – स्प्रिंकलर सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक), पाइपलाइन सेट
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक)
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं – स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक), रेन गन सिस्टम
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तुर्या – स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा धान – पाइपलाइन सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक)
बुंदेलखंड विशेष पैकेज दलहन – स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, पंप सेट (डीजल/इलेक्ट्रिक)
कौन ले सकता है सब्सिडी का लाभ?
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंचाई यंत्र सब्सिडी पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी किसान ही ले सकते हैं. योजना के तहत जारी जिलावार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों के लिए विभिन्न कृषि उपकरणों पर अलग-अलग तरह की सब्सिडी देने का प्रावधान है.
कृषि कल्याण विभाग ने इसके लिए लक्ष्य जारी किए हैं. सिंचाई यंत्र सब्सिडी पीएम सिंचाई योजना के तहत सभी वर्गों के छोटे और सीमांत किसानों को लागत मूल्य का 55% सब्सिडी दी जाएगी. और इसके साथ ही अन्य सभी श्रेणी के किसानों को लागत मूल्य का 45% तक सब्सिडी दी जाएगी.
सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
किसानों को सिंचाई यंत्र सब्सिडी पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि उपकरण का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए उन्हें इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
किसान का आधार कार्ड
किसान का बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की कॉपी)
किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों के लिए)
आधार से जुड़ा किसान का मोबाइल नंबर
सिंचाई उपकरण आदि के लिए बिल जैसा बिजली कनेक्शन का प्रमाण
सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आप farmer.mpdage.org वेबसाइट पर जाकर सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह वेबसाइट ई-फार्म उपकरण अनुदान पोर्टल है.
पहले से रजिस्टर्ड किसान
अगर आप पहले से ही इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं तो आप आधार ओटीपी के जरिए लॉग इन करके आवेदन जमा कर सकते हैं.
नए किसान
अगर आप इस वेबसाइट पर नए हैं तो आवेदन करने से पहले आपको बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू हो चुकी है.