खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सब्सिडी पर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल सके, इस वजह से आवेदन की तारीख को बदल दिया गया है। अब किसान 20 जून तक सौर पंप के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, जिन किसानों के आवेदन फॉर्म खारिज कर दिए गए थे, वो भी दोबारा आवेदन कर सकेंगे।
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किसानों को 60% सब्सिडी का लाभ
खास बात ये है कि सौर पंप पर किसानों को 60% सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसके लिए समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चुने गए किसानों को सब्सिडी पर सौर पंप उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनके खेतों में ही सौर पंप लगाए जाते हैं।
किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 में पीएम कुसुम योजना के तहत, राजस्थान के horticulture विभाग द्वारा खेतों में सब्सिडी पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए आवेदनों की जांच के बाद प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। जांच में अधूरेपन के कारण सैकड़ों आवेदन पत्र वापस कर दिए गए थे, जिसकी जानकारी संबंधित किसानों को मोबाइल पर मैसेज के जरिए दी गई थी।
अब ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक अपने अधूरे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें सब्सिडी पर सौर पंप पाने के लिए अपने पूरे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके लिए किसानों को 15 दिन पहले मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचित किया गया था और किसानों को 15 दिनों के अंदर ये दस्तावेज अपलोड करने थे, लेकिन वे तय समय सीमा के अंदर दस्तावेज अपलोड नहीं कर सके, जिस वजह से उनका आवेदन रद्द हो गया था। लेकिन अब इन किसानों को आवेदन दोबारा खुलवाकर पूरे दस्तावेज अपलोड करने का मौका दिया जाएगा।
किसान 20 जून तक पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे दस्तावेज
श्रीगंगानगर के horticulture विभाग के उप निदेशक केशव कलिरانا के अनुसार, जिन किसानों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे, उन्हें दस्तावेज पूरे करने का एक और मौका दिया जा रहा है। रद्द किए गए किसानों के आवेदन 20 जून 2024 तक राज किसान साथी पोर्टल पर फिर से खोल दिए जाएंगे। ऐसे में जिन किसानों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे, वे तय समय के अंदर राज किसान साथी पोर्टल पर रद्द आवेदन को दोबारा खोलकर जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
कैसे करें सौर पंप के लिए आवेदन?
खेतों में सब्सिडी पर सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप लगवाने के लिए किसान पीएम कुसुम योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने निकटतम ई-मित्र या अपने मोबाइल के जरिए पहले किए गए ऑनलाइन आवेदन को जरूरी दस्तावेजों के साथ राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आवेदन के साथ जमाबंदी की नकल (छह महीने से ज्यादा पुरानी नहीं), खेत का नक्शा, बिजलीविहीन प्रमाण पत्र, साथ ही संविदा में शामिल फर्मों में से अपनी पसंद की फर्म का चुनाव करें और सौर पंप की क्षमता (HP में) का चयन करें।
कितने HP के सौर पंप पर मिलेगी सब्सिडी?
राजस्थान राज्य के किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत राज्य के उद्यान विभाग की ओर से 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी तक के सोलर पंपों पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा।