Sunday, March 26, 2023

Pradhan Mantri Kusum Yojana प्रधानमंत्री कुसुम योजना तहत किसानों को एक बड़ा तोहफा

Pradhan Mantri Kusum Yojana प्रधानमंत्री कुसुम योजना तहत किसानों को एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री कुसुम योजना (Pradhan Mantri Kusum Yojana) के तहत किसानों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि सिंचाई में सोलर पंप सेटों (solar pump sets) को बढ़ावा देने के लिए शासन के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान सहित 20 हजार सोलर पंप कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। किसान सोलर पंप सेट लगाने (installation of solar pump set) के लिए Saral Portal SaralHaryana.gov.in पर 23 अगस्त को प्रातः 11 बजे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (Pradhan Mantri Kusum Yojana) के तहत किसानों के डीजल-पेट्रोल से चलने वाले पंपों को सौर ऊर्जा पंप (solar power pump) में बदलने का काम शुरू हो गया है। इस योजना का ऐलान Former Finance Minister Arun Jaitley जी ने किया था। किसानों को सिंचाई का अच्छा साधन उपलब्ध कराने के लिए Pradhan Mantri Kusum Yojana की शुरुआत की गई। सरकार की ओर से Yojana के लिए 34,422 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

Pradhan Mantri Kusum Yojana का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा पंप (solar power pump) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पानी के अभाव में फसल खराब हो जाती है। नहीं तो किसान सोलर पैनल ( install solar panels) नहीं लगा पा रहा है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा योजना के तहत सोलर पैनल (solar panels ) लगाए जाएंगे। ये Solar Panel बिजली भी पैदा करेंगे, जिसका इस्तेमाल किसान अपने घरों में कर सकते हैं और सरकार को अतिरिक्त बिजली भी बेच सकते हैं। PMKY से किसानों की आय भी बढ़ेगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता शर्तें

सूक्ष्म विधि या पाइप लाइन के माध्यम से कृषि की सिंचाई करने वाले किसान ही सब्सिडी के साथ सोलर पंप सेट लगाने ( install solar pump ) के पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। इनमें आवेदक के नाम पर पारिवारिक पहचान पत्र, बिजली पंप कनेक्शन (electricity pump connection) नहीं होना चाहिए।

इसके साथ ही आवेदक के नाम से जमाबंदी या कृषि भूमि का फर्द, सूक्ष्म सिंचाई या पाइप लाइन स्थापित की जाए। इसका प्रमाण या स्थापना से पहले पंप लगाने का शपथ पत्र एवं घोषणा-सह-फर्म चयन पत्र (संलग्न) (declaration-cum-firm selection letter) आदि शामिल है। किसान, गौशाला, जल उपयोगकर्ता संगठन और समुदाय या समूह आधारित सिंचाई समूह आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास
  • आय प्रमाणपत्र
  • किसान प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता
  • भूमि का विवरण
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

सिर्फ सरकारी अधिकृत कंपनी को ही चुनना होगा

सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी को आवेदक द्वारा ऑनलाइन चुनना होगा। देय राशि आपके खाते में NEFT या RTGS के माध्यम से वर्चुअल बैंक खाते (जो प्रत्येक आवेदक के लिए अलग होगी) में जमा की जाएगी जैसा कि आवेदन पत्र के साथ चालान में उल्लेख किया गया है। इसके बाद ही पुन: सरल पोर्टल पर जाकर भुगतान की पुष्टि कर आवेदन पूर्ण किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय जिला विकास भवन के प्रथम तल पर स्थित अपर उपायुक्त कार्यालय के कक्ष क्रमांक 114-115 पर संपर्क किया जा सकता है।

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