Old Pension: केंद्र सरकार ने केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया था। ये विकल्प उन कर्मचारियों को दिया गया था जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सरकार सेवा में शामिल हुए थे। ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक एक विकल्प चुनने का समय दिया गया था।
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विस्तार से जानें
केंद्र सरकार में सेवा करने वाले कर्मचारियों के अलावा, अब रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की कवायद शुरू हो गई है। उन्हें एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर दिया गया है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ को इस संबंध में कई सवाल आ रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारी जानना चाहते हैं कि वे एनपीएस से ओपीएस में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। विभाग का कहना है कि केवल वे कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मी जो कुछ खास शर्तों को पूरा करते हैं, वे ही एनपीएस से पुरानी पेंशन प्रणाली में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारी को सरकार के एनपीएस अंशदान और उस पर प्राप्त रिटर्न को ब्याज सहित वापस करना होगा। इसी तरह कुछ अन्य शर्तें भी बनी रहेंगी।
किन रिटायर्ड कर्मचारियों पर लागू होता है ये नियम
केंद्र सरकार ने केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने का विकल्प ऐसे कर्मचारियों को दिया था जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्रीय सरकार सेवा में शामिल हुए थे। ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक एक विकल्प चुनने का समय दिया गया था। ये आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे। कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो उक्त आदेश से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्होंने पूछा है कि क्या उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा? सरकार ने कहा है कि वे भी ओपीएस में आ सकते हैं।
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रिटायर्ड कर्मचारी कैसे उठा सकते हैं इस विकल्प का लाभ
‘पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ द्वारा 3 मार्च 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के ऐसे सिविल सेवक, जिन्हें उस पद या रिक्त पद के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके लिए भर्ती/नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अधिसूचना की तिथि यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित/अधिसूचित की गई थी, उन्हें केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत आने का एकमुश्त विकल्प दिया गया था। इसके अलावा, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इन निर्देशों के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे इस विकल्प का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।