पेंशन भोगियों की मौज ! पेंशन में हुई बढ़ोतरी और संशोधित PPO के आदेश हुए जारी

By abarskar18@gmail.com

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पेंशन भोगियों की मौज ! पेंशन में हुई बढ़ोतरी और संशोधित PPO के आदेश हुए जारी

उत्तर प्रदेश के राज्य कोषागार निदेशालय द्वारा पारिवारिक पेंशनरों को राहत देने वाला एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आइए, इस आदेश के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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क्या थी समस्या?

पेंशनर संगठनों की शिकायत थी कि कई मामलों में जहां पारिवारिक पेंशनरों का विवरण फॉर्म पार्ट-3 में पहले से ही उपलब्ध होता है, फिर भी कोषागार विभाग उन विवरणों को दोबारा जमा करने की मांग करता है।

दूसरी समस्या यह थी कि कई पेंशनरों की पेंशन का संशोधन लंबित था।

क्या है नया आदेश?

राज्य कोषागार निदेशालय के आदेश के अनुसार, अब निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

अगर पारिवारिक पेंशनभोगी का विवरण फॉर्म पार्ट-3 में है, तो दोबारा फॉर्म मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
अगर पार्ट-3 में संयुक्त फोटो, नाम और हस्ताक्षर मौजूद हैं, तो विभाग या तहसीलदार से दोबारा फॉर्म लेने या सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशनभोगी का फोटो पहचान पत्र लेकर ही पेंशन दी जानी चाहिए।
यह आदेश सभी मुख्य/वरिष्ठ कोषागार अधिकारियों को भेजा गया है ताकि पारिवारिक पेंशनभोगियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लंबित पेंशन संशोधन मामले

यह भी बताया गया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी पेंशन संशोधन से जुड़े आदेशों के अनुसार, जहां पेंशनर के अंतिम वेतन का अनुमान लगाकर संशोधित पीपीओ जारी किया जाना है, ऐसे बहुत से मामले अभी भी लंबित हैं।

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पेंशन संशोधन में तेजी लाने के निर्देश

ऐसे मामलों की पहचान करने के लिए स्थानीय पेंशनर संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। पेंशनर/पारिवारिक पेंशनभोगी या पेंशनर संगठनों द्वारा जब भी ऐसे मामलों की जानकारी दी जाए, तो संबंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनभोगी की फाइल से पुष्टि करने के बाद संबंधित विभाग को पेंशन संशोधन के लिए पत्र भेजा जाए और इसकी एक प्रति पीपीओ जारी करने वाले प्राधिकरण को भेजी जाए।