घर बैठे कैसे निकाले EPF का पैसा? यहाँ देखे Step By Step पूरी प्रोसेस

By dipu199712345@gmail.com

Published on:

Follow Us
घर बैठे कैसे निकाले EPF का पैसा? यहाँ देखे आसान सी प्रोसेस

घर बैठे कैसे निकाले EPF का पैसा? यहाँ देखे Step By Step पूरी प्रोसेस, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि (Employees’ Provident Fund) की व्यवस्था की गई है. इसमें आपकी कंपनी और आपकी खुद की सैलरी का एक हिस्सा हर महीने जमा होता रहता है. जरूरत पड़ने पर इस पैसे को निकाला भी जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ.

आइए, इस लेख में हम आपको बताते हैं कि ईपीएफ का पैसा किन-किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है और ऑनलाइन क्लेम करने की आसान प्रक्रिया क्या है?

ये भी पढ़े- Employees Pension Scheme 1995: लाखों पेंशनधारकों को ज्यादा पेंशन की आस! EPFO नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन

EPF का पैसा कब निकाल सकते हैं?

  • पूरी तरह से निकासी (Full Withdrawal): कंपनी से रिटायर होने पर (58 वर्ष की आयु) आप अपने पूरे ईपीएफ का पैसा एक साथ निकाल सकते हैं.
  • आंशिक निकासी (Partial Withdrawal): कुछ खास परिस्थितियों में आप ईपीएफ के कुछ हिस्से को भी निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 जमा करना होगा.
  • बीमारी (Illness): बीमारी के इलाज के लिए आप ईपीएफ एडवांस के रूप में आंशिक राशि निकाल सकते हैं.
  • शादी या जमीन खरीदना: नौकरी छूट जाने के दो महीने बाद आप पूरा ईपीएफ निकाल सकते हैं. इसके अलावा खास रिश्तेदार की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ से पैसा निकालने का प्रावधान है. लेकिन इसके लिए आपकी कंपनी में कम से कम 7 साल की सर्विस होनी चाहिए. इतनी सर्विस होने पर आप अपने जमा किए गए पीएफ का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं. इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं जिनके तहत आप आंशिक निकासी कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए ईपीएफओ की गाइडलाइंस देखें.

ये भी पढ़े- CIBIL Score है ख़राब तो घबराये नहीं! आपको भी मिलेगा Credit Card, आइये जानते है कैसे?

घर बैठे EPF का पैसा कैसे निकालें?

ऑनलाइन क्लेम करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका UAN एक्टिव हो और बैंक, पैन और आधार का KYC पूरा हो. अगर ये चीजें पूरी हैं तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके क्लेम कर सकते हैं:

  • सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ या https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं.
  • अब अपनी 12 अंकों वाली UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें. आपके UAN से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उसे भरकर सबमिट कर दें.
  • स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पेज खुलेगा. सामने दिख रहे ‘ऑनलाइन सेवा’ सेक्शन पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन में दिए गए ‘क्लेम’ विकल्प पर जाएं.
  • अब वेरिफिकेशन के लिए आपको UAN से जुड़े बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी. सही जानकारी भरकर वेरिफाई कर लें. मेंबर की सहमति पर क्लेम राशि बताए गए बैंक खाते में भेज दी जाएगी.
  • अब ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ विकल्प पर क्लिक करें और आगे बढ़ें.
  • ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 चुनें और कंपनी की जानकारी भरें. यहां आपको वह कारण चुनना होगा जिसके लिए आप पैसा निकालना चाहते हैं. ध्यान दें कि बीमारी के इलाज के लिए कई बार आंशिक निकासी की जा सकती है. कारण भरकर अपने पीएफ और पेंशन हिस्से की निकासी का दावा करें