EPFO New Rule: EPFO ने राह की आसान! बिना किसी झंझट के अब नॉमिनी को मिलेगा मृतक के PF का पैसा

By dipu1997123456@gmail.com

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EPFO New Rule: EPFO ने राह की आसान! बिना किसी झंझट के अब नॉमिनी को मिलेगा मृतक के PF का पैसा

EPFO New Rule: EPFO ने राह की आसान! बिना किसी झंझट के अब नॉमिनी को मिलेगा मृतक के PF का पैसा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए बड़ी खबर है. पीएफ खाताधारकों के लिए डेथ क्लेम (मृत्यु दावा) के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी EPFO ने एक सर्कुलर जारी कर साझा की है. नए नियम के तहत, अगर किसी EPFO सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसका आधार पीएफ खाते से लिंक्ड नहीं है. या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारी पीएफ खाते के साथ दिए गए विवरणों से मेल नहीं खाती है, तब भी उस खाताधारक का पैसा नॉमिनी (मनोनीत) को दे दिया जाएगा. इस बदलाव के जरिए संस्था ने डेथ क्लेम सेटलमेंट को आसान बना दिया है.

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पुरानी दिक्कतों का होगा समाधान

पहले, अगर आधार विवरण में कोई गलती थी या आधार नंबर किसी तकनीकी समस्या के चलते निष्क्रिय हो जाता था, तो ऐसी स्थिति में डेथ क्लेम में दिक्कतें आती थीं. इसका नतीजा ये होता था कि पीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद अधिकारियों को उसके आधार विवरण को मैच करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी और साथ ही नॉमिनी को भी पीएफ के पैसों के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था.

पीएफ भुगतान का नया नियम

EPFO का कहना है कि मृत्यु के बाद आधार विवरण में सुधार नहीं किया जा सकता है, इसलिए पैसा नॉमिनी को फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) के आधार पर दिया जाएगा. लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की मंजूरी लेना जरूरी होगा. क्षेत्रीय अधिकारी की सील के बिना नॉमिनी को पीएफ राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, EPFO ने किसी भी तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए भी खास ख्याल रखा है. इस नए नियम के तहत नॉमिनी या परिवार के सदस्यों की भी सत्यता की पूरी तरह से जांच की जाएगी, उसके बाद ही पीएफ का पैसा दिया जाएगा.

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हालांकि, ये नियम सिर्फ तभी लागू होगा जब पीएफ खाताधारक का आधार विवरण गलत हो, अगर सदस्य की जानकारी EPFO यूनिक आईडी नंबर (यूएएन) के साथ सही नहीं है, तो पैसा भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी.

अगर नॉमिनी का नाम ना हो

अगर ऐसा मामला आता है कि पीएफ खाताधारक ने अपने विवरणों में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिस को पीएफ का पैसा दिया जाएगा. जिसके लिए उसे अपना आधार कार्ड जमा करना होगा