EPFO बच्चों को 25 वर्ष तक देगा मासिक पेंशन का फायदा, जानें कैसे मिलेगा लाभ

By ankushbaraskar07@gmail.com

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EPFO बच्चों को 25 वर्ष तक देगा मासिक पेंशन का फायदा, जानें कैसे मिलेगा लाभ

कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) कई तरह की पेंशन योजनाएं चलाता है. उन्हीं में से एक है EPS-1995 स्कीम. ये स्कीम कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है. मुश्किल समय में ये स्कीम आर्थिक मदद देकर परिवार को सहारा देती है.

अगर कोई कर्मचारी जो EPFO में निवेश कर रहा है, किसी कारण से मर जाता है, तो ऐसे में उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन EPS-95 स्कीम की मदद से परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहती है. आइए, इस लेख में इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं.

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EPS 95 स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ

आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी कारण से पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को उनकी पेंशन का 50% हिस्सा दिया जाता है. EPS 95 स्कीम के तहत, अगर कोई कर्मचारी सर्विस में रहते हुए मर जाता है, तो उसकी पत्नी या पति को कम से कम ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है.

इसके अलावा, मृतक कर्मचारी के बच्चे भी 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. इसे चाइल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

पति/पत्नी के अलावा दो बच्चों को मिलेगी पेंशन

सबसे पहले तो ये जान लें कि EPFO मेंबर की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को तो पेंशन मिलती ही है, साथ ही उसके दो बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है. ये पेंशन स्कीम 25 साल तक का लाभ देती है. अगर मृतक व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं, तो इसके लिए अलग नियम हैं.

आपको बता दें कि अगर ये पेंशन किसी सदस्य के पहले दो बच्चों को दी जाती है, तो जब बड़ा बच्चा 25 साल का हो जाता है, तो पेंशन दूसरे और तीसरे बच्चे को दी जाएगी. वहीं, जब दूसरा बच्चा 25 साल का हो जाता है, तो पेंशन का लाभ तीसरे और चौथे बच्चे को दिया जाएगा. इस तरह से सभी बच्चों को पेंशन का लाभ मिल पाएगा.

ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया

EPFO में अपने परिवार के लिए ई-नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है. ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. आइए, ई-नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया को स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं:

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सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं और ‘Service Fall Employee’ के विकल्प पर क्लिक करें.
इसके बाद ऑनलाइन सर्विस विकल्प पर क्लिक करें.
अब अपने UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
वहां मैनेज टैब दिखाई देगा, उसमें से ई-नॉमिनेशन को चुनें.
अब आपकी स्क्रीन पर एक टैब खुलेगा, जिसमें आपको अपनी फैमिली डिटेल्स अपडेट करने के लिए हां को क्लिक करना होगा.
अगर आपके नॉमिनी दो से ज्यादा हैं, तो उन्हें पेंशन का पैसा मिलेगा, उसे जोड़ने के लिए Add Family Details पर क्लिक करें.
इस स्कीम के तहत कितना पैसा मिलेगा, ये जानने के लिए नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करें.
अब आपको Save EPF Nomination पर क्लिक करना होगा. और OTP जनरेट करने के लिए आपको e-Sign पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद, जो भी OTP आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा, उसे भरकर सबमिट कर दें.