Betul News: बैतूल के आमला निवासी सीएमडी को चेक बाउंस के आरोप से किया दोषमुक्त, जाने अपडेट….. कानूनी तौर पर, जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है, उसे ‘आहर्ता’ कहा जाता है और जिस व्यक्ति के पक्ष में चेक जारी किया जाता है उसे‘अदाकर्ता’ कहा जाता है। चेक बाउंस के एक 6 साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीना पिपलिया ने आर बी एन कंपनी के सीएमडी रामनिवास को चेक बाउंस के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है।
बैतूल के आमला निवासी सीएमडी को चेक बाउंस के आरोप से किया दोषमुक्त, जाने अपडेट…..
आमला निवासी ललित सोनी जो 6 वर्ष पहले आर बीएन कंपनी में नौकरी करते थे उनके द्वारा आरबीएन कंपनी के सीएमडी रामनिवास के विरुद्ध 473138 रुपए के चेक बाउंस का परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट आमला के न्यायालय में पेश किया गया था। एक चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर आहरित एक्सचेंज का बिल है और केवल मांग पर देय है।
बैतूल के आमला निवासी सीएमडी को चेक बाउंस के आरोप से किया दोषमुक्त, जाने अपडेट…..
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एक चेक को अस्वीकृत या बाउंस तब कहा जाता है, जब वह किसी बैंक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आरोपी के वकील राजेंद्र उपाध्याय ने बताया की रामनिवास पाल के विरुद्ध ललित सोनी ने स्वयं के वेतन के ₹42000 एवं अन्य खातेदारों के ₹383138 के बकाया धनराशि की वसूली के एवज में कंपनी के सीएमडी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया था।

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जिसकी सूचना अभियुक्त रामनिवास को विधिवत तरीके से प्राप्त नहीं हुई थी अभियुक्त रामनिवास अन्य मामले में लगभग 3,4 वर्ष से जेल में हैं। लेकिन किसी कारण या दूसरे अन्य कारणवश भुगतान नहीं किया जाता है तब उस पर एक्शन लिया जाता है।