सरकारी पेंशनरों के लिए पेंशन कार्यालय की बड़ी घोषणा! यह गलती न करे नहीं तो पेंशन में आएगी दिक्कत

By ankushbaraskar07@gmail.com

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सरकारी पेंशनरों के लिए पेंशन कार्यालय की बड़ी घोषणा! यह गलती न करे नहीं तो पेंशन में आएगी दिक्कत

केंद्रीय सरकार के अधीन आने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), डीओपीटी ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में बताया गया है कि पेंशनरों का पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) जारी करते समय विभागों/मंत्रालयों द्वारा कई बार ऐसी सामान्य गलतियां हो जाती हैं, जिनका सामना बाद में पेंशनरों को करना पड़ता है।

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विभाग करते हैं ये बड़ी गलती

सीपीएओ ने बताया है कि विभाग जब पेंशनरों का पीपीओ जारी करते हैं, तो उस पीपीओ में पेंशनभोगी का नाम शार्टकट में लिख देते हैं, जैसे किसी पेंशनभोगी का नाम रामप्रवेश सिंह है तो पीपीओ में आर.पी सिंह लिख दिया जाता है। जिस वजह से बाद में पेंशनरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

सीपीएओ ने दिया आदेश

इसी समस्या को देखते हुए सीपीएओ ने कहा है कि पीपीओ में शॉर्टकट नामों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पेंशनर की सर्विस रिकॉर्ड में जो पूरा नाम है, वही नाम पीपीओ में भी होना चाहिए। पीपीओ में शॉर्टकट नामों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। सभी विभागों/मंत्रालयों को ध्यान देना चाहिए कि उपरोक्त गलती न करें, सर्विस रिकॉर्ड से नाम का मिलान करें और पीपीओ जारी करते समय इन बातों का ध्यान रखें।

क्या है पीपीओ

पीपीओ का मतलब पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है। पीपीओ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। रिटायरमेंट के बाद इसी के आधार पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलती है। पीपीओ जारी होने के बाद पेंशनभोगी को इसे अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए कि उसका पूरा नाम, जन्मतिथि, नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि सही लिखा है या नहीं। अगर कोई गलती है तो उसे सही करवा लेना चाहिए वरना बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

पेंशनर हमेशा रखें इस बात का ध्यान

पेंशनरों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके पीपीओ में नॉमिनी का नाम और जन्मतिथि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड से एक बार जरूर मिला लें। पीपीओ के साथ ही दोनों दस्तावेजों में नाम और जन्मतिथि सही होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन मिलने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें।

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मई के अंत तक पेंशनरों को मिल जाएगा फॉर्म-16

सीपीएओ ने बताया है कि पेंशनरों को फॉर्म-16 उपलब्ध कराने का काम पेंशन देने वाले बैंकों का होता है। जिस बैंक से पेंशनर की पेंशन निकलती है, वही बैंक पेंशनर को फॉर्म-16 उपलब्ध कराएगा। पेंशनरों को मई के आखिरी तारीख तक फॉर्म-16 मिल जाना चाहिए।