PAN-Aadhar Linking :- 31 मार्च 2023 से पहले नहीं किया ये काम नहीं तो नहीं कर पाएंगे ऑपरेट,जानिए क्या करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन (PAN) कार्ड होल्डर्स के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है। इनकम टैक्स ने कहा है कि पैन होल्डर्स जो Exempt कैटगरी के तहत नहीं आते हैं उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना होगा। अगर आपने 31 मार्च, 2023 तक ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।
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Permanent Account Number :- इनकम टैक्स विभाग ने सभी पैन होल्डर्स से कहा है कि वैसे सभी पैन कार्ड धारक जो छूट के दायरे में नहीं आते हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना बेहद जरूरी है। अगर 31 मार्च, 2023 तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो वह बेकार हो जाएगा। वे लोग इस तारीख के बाद अपना पैन कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 3, 2022
From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.
What is mandatory, is necessary. pic.twitter.com/WSvXp5YBL2
1 अप्रैल 2023 से काम नहीं करेगा
आईटी एक्ट के मुताबिक, अगर 31 मार्च, 2023 तक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है तो वह बेकार हो जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 से वह काम नहीं करेगा। अगर आपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो आप ना तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर पायेंगे। और ना डीमैट खाता के साथ बैंक खाता खुलवा पायेंगे. क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड अब जरूरी है।
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इन लोगो को मिली छूट
असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के लोगों को इससे छूट मिली है। इसके अलावा जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें भी छूट मिली हुई है। 31 मार्च 2023 के बाद तो पेनल्टी देकर भी पैन को आधार से लिंक नहीं किया जा सकेगा।
PAN-Aadhar Linking Prosses
- Income Tax की ई-फाइलिंग Website पर जाएं।
- Website पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का Option मिलेगा।
- ‘Link Aadhar’ Option पर Click करें।
- अपना PAN, Aadhar Number और नाम एंटर करना है।
- ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
- OTP को एंटर करने के बाद आपका PAN-Aadhar Link हो जाएगा।